PM Krishi Yantra Subsidy Yojana: PM कृषि यंत्र योजना के तहत राज्य सरकारें किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर भारी सब्सिडी दे रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार का लक्ष्य है कि किसान पारंपरिक औजारों की जगह उन्नत मशीनों का उपयोग करें। इससे खेती का काम तेज होगा, लागत कम होगी और उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 80% तक अनुदान।
PM Krishi Yantra Subsidy Yojana
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026 के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के किसानों को आमतौर पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। वहीं कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और सीमांत किसानों के लिए यह सब्सिडी बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक की जा सकती है। यह प्रावधान राज्यों के कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होता है, इसलिए लाभ लेने से पहले स्थानीय पोर्टल पर जानकारी की पुष्टि आवश्यक है।
किन मशीनों पर मिल रहा है लाभ
इस योजना में खेती के विभिन्न चरणों में उपयोग होने वाली मशीनरी को शामिल किया गया है। इसमें मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, डिस्क हैरो, प्लॉवर, सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, रीपर, थ्रेशर, लेजर लैंड लेवलर, स्प्रेयर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से समय की बचत होती है और फसल उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना कि पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का किसान होना अनिवार्य है तथा उसके पास भूमि स्वामित्व या वैध खेती अधिकार होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि किसान ट्रैक्टर आधारित उपकरण के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर होना जरूरी है। सामान्यतः एक उपकरण पर सब्सिडी निर्धारित अवधि में एक बार मिलती है और वित्तीय वर्ष में सीमित संख्या में उपकरणों पर ही दावा किया जा सकता है।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, भूमि रिकॉर्ड, और यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। ट्रैक्टर आधारित मशीनरी के लिए ट्रैक्टर की आरसी तथा अधिकृत डीलर का कोटेशन या इनवॉइस भी आवश्यक होता है। दस्तावेजों की सही और स्पष्ट प्रति अपलोड करना स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करता है।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026 किसान अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है और चयनित मशीनरी का विवरण दर्ज करना होता है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट किया जाता है। विभाग द्वारा सत्यापन और स्वीकृति के बाद किसान मशीन खरीदकर इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करता है। निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।



